उत्तराखंड

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट में 17 प्रस्तावों पर लगी मुहर, पढ़े धामी कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसलें

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। जिसमें मंत्री सुबोध उनियाल, रेखा आर्य, राम सिंह केड़ा, भारत सिंह चौधरी, मदन कौशिक समेत कई मंत्री शामिल हुए। यह बैठक देहरादून के सचिवालय में 1 बजे शुरू हुई। बैठक में ऊर्जा राजस्व, पर्यटन, अल्पसंख्यक , चिकित्सा समेत 17 प्रस्तावों पर मोहर लगी।

 

1.पर्वतीय क्षेत्रों में स्वैच्छिक चकबंदी होगी। हर जिले में 10 गांव का लक्ष्य रखा गा है। 75% ग्रामीणों की सहमति जरूरी होगी। डिजिटल माध्यम से चकबंदी होगी। आपत्ति का निस्तारण भी होगा।

 

2.राजस्व परिषद समीक्षा अधिकारी सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी। कंप्यूटर का ज्ञान के बजाय 8000 की टाइपिंग स्पीड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, विंडोज का भी ज्ञान जरूरी सगंध पौध केंद्र का नाम परफ़्यूमरी अनुसंधान संस्थान होगा।

 

3.सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली के तहत दो पद और होंगे।

 

4.मेडिकल कॉलेज में कमेटी तीन साल के लिए संविदा पर रखती थी। अब सचिव स्तर पर ही होगा

 

5चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के ढांचे का पुनर्गठन होगा। 29 से बढ़ाकर 40 पद किए गए।

 

6.राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में 277 कार्मिक 2009 से लगे हैं, उनको समान कार्य समान वेतन मिलेगा।

 

7.लैब टेक्नीशियन संवर्ग के ढांचे को पुनर्गठन किया जाएगा। 266 मेडिकल लैब टेक्निकल ऑफिसर के होंगे।

 

8.महिला स्पोर्ट्स कॉलेज लोहाघाट के कुल 16 पदों को मंजूरी मिली।

 

9.लघु जल विद्युत परियोजना की नीति में संशोधन को मंजूरी। डेवलपर की परफॉर्मेंस सिक्योरिटी शून्य होगी। पहले परियोजना की डीपीआर बनती थी, अब प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनेगी। जब विकासकर्ता को फॉरेस्ट क्लीयरेन्स मिलेगी तो उसके समय तय होंगे।

 

10.उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम के लिए शैक्षिक नियमावली मंजूर। मान्यता के आवदेन की प्रक्रिया, शर्तें, नवीनीकरण, मान्यता समाप्त करने के नियम तय हुए

 

11 निर्माण के लिए 10 लाख प्रति पंचायत के बजाय अब 20 लाख मिलेंगे।

 

12.विधानसभा सत्र के सत्रावसान को मंजूरी।

 

13.फॉरेंसिक साइंस में 15 पद सृजित करने को मंजूरी मिली।

 

14.यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली में संशोधन को मंजूरी।

 

15.अब होम स्टे छह के बजाय आठ कमरे तक का होगा। संचालक को वहां रहने होगा।

 

16.उत्तराखंड राज्य चकबंदी कर्मियों की सेवा नियमावली 2026 को मंजूरी।

 

17 यूपीसीएल, यूजेवीएनएल और पिटकुल में पहले निदेशक के चयन की नियमावली बनी थी। जिसमें निदेशक मंडल में नियुक्त शब्द हटाया गया है। अब बाहर का व्यक्ति भी निदेशक बन सकेगा।




Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button